छत्तीसगढ़

नाबालिग का दुष्कर्म कर हत्या के मामले में तीन आरोपितों को कारावास

Three accused imprisoned in case of rape and murder of minor

बलौदाबाजार। नाबालिग की दुष्कर्म कर हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को कारावास की सजा सुनाई। पूरा मामला थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार के अंतर्गत ग्राम पौसरी का है, जोकि बहुचर्चित प्रकरण था। न्यायालय प्रशांत पाराशर, अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी पाक्सो एक्ट बलौदा बाजार के द्वारा अपचारी बालक, बुधराबाई, और मुकेश उर्फ जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। समीर अग्रवाल लोक अभियोजक जिला और सत्र न्यायालय बलौदा बाजार ने बताया कि ग्राम पौसरी की निवासी एक अनुसूचित जाति की सात वर्षीय नाबालिग 26 मई 2021 को अपने गांव में पड़ोसी के घर खेलने के लिए गई। जब वह शाम तक वापस घर नहीं आई, तब उसके माता-पिता ने उसकी खोजबीन किया पर भी वह नहीं मिली। दूसरे दिन बालिका का शव गांव में लक्ष्मी नारायण वर्मा के बड़ी में स्थित कुआं में मिला। शव को बाहर निकाल कर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में नीला रंग का प्लास्टिक रस्सी बंधा हुआ था। नाक से खून निकल रहा था। शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। विवेचना में यह पाया गया कि अपचारी बालक द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर के अपनी मां बुधरा भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दिया गया और अन्य आरोपित मुकेश उर्फ जगमोहन के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया। अपराध पंजीकृत कर विवेचना अधिकारी महेश कुमार ध्रुव निरीक्षक एवं सुभाष दास एसडीओ पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में अपचारी बालक और जगमोहन और बुधरा भाई के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया। अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष 29 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।वहीं मामले में सजा मिलने से स्वजन में राहत है।

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