जीएसटी करदाताओं को अब मिलेगी सुविधा, पूरे टैक्स का किया भुगतान तो ब्याज और जुर्माना माफ
GST taxpayers will now get the facility, interest and penalty waived off if full tax is paid.
रायपुर। जीएसटी करदाताओं के लिए बड़ी राहत खबर है, इसके तहत अगर वे अपना पूरा टैक्स का भुगतान कर देते है तो उनका ब्याज व जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज व जुर्माना में माफी दी जा रही है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि जीएसटी करदाताओं को विभाग द्वारा मांगे गए टैक्स का पूरा भुगतान 31 मार्च 2025 तक करना होगा।
वहीं दूसरी ओर जीएसटी परिषद की ओर से यह भी सिफारिश की गई है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के लिए 30 नवंबर 2021 तक किसी भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत दाखिल किसी भी इनवाइस या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 मानी जा सकती है।