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उच्चतम न्यायालय में उत्तराखंड का हलफनामा, पतंजलि आयुर्वेद-दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित
Uttarakhand's affidavit in Supreme Court, licenses of 14 products of Patanjali Ayurveda-Divya Pharmacy suspended
नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत के समक्ष कहा है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को निलंबन संबंधी आदेश जारी किया। यह हलफनामा प्राधिकरण की ओर से इसके संयुक्त निदेशक मिथिलेश कुमार ने दायर किया है।