सुलतानपुर । चुनाव आचार संहिता व महामारी अधिनियम से जुड़े केस में आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को एमपी/एमएलए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। संजय सिंह की तरफ़ से पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनवाई करते हुए जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने आज यहां बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने एफआईआर लिखाई थी। आरोप था कि दिन में साढ़े तीन बजे हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी।
उनके साथ में 50-60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम व आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अन्य आरोपितों ने जमानत करवा ली, लेकिन संजय सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।