रायपुर । दिनॉक 17.09.2024 को रेसुब पोस्ट सेटलमेंट रायपुर एवं सीआईबी डिटेक्टीव विंग रे.सु.ब रायपुर द्वारा सयुक्त रूप से आर पी (यूपी) एक्ट में कार्यवाही के संबंध में।
घटना का संक्षिप्त विवरण-उपरोक्त विषयांकित के संबंध में श्रीमान् को अवगत कराया जाता है कि रेसुब पोस्ट सेटलमेंट में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज अपराध क्रमांक 01/2024 दिनांक 07.09.2024 धारा 3(अ) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम में आरोपी की पतासाजी के दौरान आज दिनांक 17.09.2024 को
निरीक्षक सेटलमेंट पोस्ट अजय शर्मा के निर्देशन में
समय करीबन 04.00 बजे से मुखबिर सूचना के आधार पर जांच अधिकारी उप निरीक्षक दामिनी भारतीय अन्य बल सदस्यों और सीआईबी/ रायपुर टीम के साथ में संयुक्त रुप से हाईवे ढाबा के पीछे डॉ. साकुरे कॉलोनी मुर्गी फार्म खंडहर के पास टाटीबंध आमानाका रायपुर में गुप्त निगरानी पर थे। निगरानी के दौरान वहां 03 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पास खड़े वाहन क्रमांक सीजी 04 एन आर 2679 मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की तरफ 03 वजनी बोरियों को सामान सहित ले जाते देखे एवं घेराबंदी किये। जिसमें से पकड़े गये 02 व्यक्तियों ने अपना अपना नाम व पता क्रमश:
(01) वीरभद्र वैष्णव पिता निर्भय दास उम्र-35 वर्ष पता वार्ड नंबर10 दुर्गा चौक लमकेनी थाना अभनपुर जिला रायपुर छ.ग.वर्तमान में राहुल कर्मकार के घर किराये से एम डी कॉलोनी वीर सावरकर नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर छ.ग.
(02) धर्मेन्द्र सिंह उर्फ बिक्का पिता राजेंद्र पाल सिंह उम्र-36 वर्ष, पता-एमडी 61 वीर सावरकर नगर थाना-कबीर नगर जिला-रायपुर छ.ग बताया एवं घटनास्थल में बोरी को फेककर फरार व्यक्ति का नाम उन्होने ओमन ध्रुव उर्फ रावण उम्र लगभग 32 वर्ष साकिन बनपचरी जिला महासमुंद छ.ग. बताया। उपरोक्त तीनों बोरीयों में ट्रांसफार्मर का जला हुआ कॉपर क्वाईल करीबन 15-15 किलो पाया गया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा दिनांक 03/04.09.2024 को रात्रि करीबन 03.00 बजे रायपुर लोको कॉलोनी में टीटीई रेस्ट रुम के पास लगे 01 ट्रांसफार्मर में से कॉपर क्वाईल करीबन 90 किलो को चोरी करना स्वीकार किया । मौके पर आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही की गई। उपरांत दोनों व्यक्तियों को 3 (ए) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम का अपराध करना पाकर उसी अधिनियम की धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया गया और रेसुब पोस्ट सेटलमेंट लाया गया। तथा इस संबंध में पूर्व में दर्ज अप. क्र्रमांक 01/2024 दिनांक 07.09.2024 धारा 3(अ) रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम में संबद्ध किया गया। बरामद संपत्ति की अनुमानित कीमत 14790.15/-है। एक फरार साथी ओमान ध्रुव और रिसीवर नाम रवि कुमार शाह बन्डरक़ जिला बेमेतरा को फरार घोषित किया ।
दोनों गिरफ्तार आरोपियों को माननीय रेलवे न्यायालय में पेश किया गया और आर पी एफ कस्टडी रिमांड की मांग की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा नामंजूर करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया । फरार आरोपी और रिसीवर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। दोनों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शेष रेल संपत्ति 45 किलो ट्रांसफार्मर कॉपर कॉइल बरामद कर ली जाएगी । सादर सूचनार्थ प्रेषित है।