छत्तीसगढ़

सौम्या चौरसिया की तीसरी बार भी जमानत खारिजः हाईकोर्ट में कहा -बच्चे छोटे हैं; 16 महीने से जेल में है

Saumya Chaurasia's bail rejected for the third time: Told in the High Court - the children are small; has been in jail for 16 months

रायपुर । कोल स्कैम केस में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौम्या ने इस बार सुप्रीम कोर्ट से निलंबित IAS रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। सौम्या करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं। ED के अनुसार, घोटाले के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता और कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था।
कोर्ट में कहा- बच्चे छोटे हैं, जमानत दे दीजिए
कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया गया। साथ ही आग्रह किया गया कि, आवेदिका के बच्चे छोटे हैं। करीब डेढ़ साल से वह जेल में है। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है। ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जाए*।
पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रहीं सौम्या चौरसिया पूर्व CM भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी  उन्हें कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं।

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