मध्य प्रदेश

ईसाई समुदाय ने ली आपत्ति,एमपी हाईकोर्ट में एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने दिया जवाब

Christian community took objection, actress Kareena Kapoor Khan replied in MP High Court

जबलपुर। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा लिखित और जगरनाट बुक्स द्वारा प्रकाशित किताब ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल’ के खिलाफ क्रिश्चयन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिका क्रिस्टोफर एंथोनी द्वारा दायर की गयी थी।

जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई पर आई। याचिकाकर्ता ने करीना कपूर खान और प्रकाशन पर इंडियन पीनल कोड की धारा 292, 295, 295-ए आदि के तहत अश्लील पुस्तक का विक्रय एवं क्रिश्चयन समाज के धार्मिक विश्वासों को अपमान पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी है।

करीना कपूर खान और किताब के प्रकाशक को कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने की हिदायत दी गई थी। करीना कपूर खान की ओर से अधिवक्ता दिव्य कृष्ण बिलैया एवं निखिल भट्ट द्वारा जवाब पेश किया गया और याचिका पर आपत्ति दर्ज करवाई।
अगले सप्ताह होगी सुनवाई

हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान द्वारा लिखित ‘प्रेग्नेंसी बाइबल’ को विवादित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने करीना कपूर खान, अदिति शाह भीमजियानी, अमेजन इंडिया, जगरनाट बुक्स व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

किताब के नाम में बाइबल जोड़ा गया

अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथोनी ने याचिका दायर कर दलील दी कि करीना कपूर खान ने अपनी प्रेग्नेंसी के अनुभव को साझा करने यह किताब प्रकाशित की थी। किताब के नाम में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगो को पीड़ा हुई और उनकी भावनाएं आहत हुई।
ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल

किताब का शीर्षक ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयाईयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल से लिया गया है। जिस कारण ईसाई समाज के लोगो द्वारा ज्ञापन व विरोध प्रदर्शन किया गया था। बाइबल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है एवं प्रभु की शिक्षा एवं दृष्टांतों का वर्णन इस पवित्र पुस्तक में है। याचिका में मांग की गई है कि करीना कपूर खान और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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