छत्तीसगढ़
अकबर खान के जमानत आवेदन को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के द्वारा किया गया निरस्त
Akbar Khan's bail application rejected by Additional Sessions Judge Court
रायपुर । अकबर खान के जमानत आवेदन को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के द्वारा किया गया निरस्त पुलिस द्वारा अकबर खान द्वारा किये गए पूर्व के अपराध की गंभीरता को दर्शाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति दर्ज की गई। पुलिस के द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में आदतन अपराधी के संगठित अपराध के बारे में न्यायालय को अवगत कराया गया साथ ही ऐसे आदतन अपराधी को जमानत का लाभ दिए जाने पर समाज में अशांति फैलने का खतरा होने के बारे में बताया। अकबर खान द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति, अपराध की गंभीरता एवम पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अकबर खान के जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।