छत्तीसगढ़
जिला कोरिया के सभी थानो में हुआ नए आपराधिक क़ानून के सम्बन्ध में कार्यक्रम
Program regarding new criminal law held in all police stations of District Korea
जिला कोरिया के सभी थानो में नए आपराधिक क़ानून पर मनाया गया उत्सव
देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कोरिया पुलिस द्वारा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला कोरिया के सभी थानो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार, साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया साथ ही बताया गया कि इन नई संहिताओं को आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को बताया गया कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार जीरो एफआईआर की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिसमे मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।
उक्त कार्यक्रम में नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओ एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमे 358 धाराओं को शामिल किया गया है। IPC के अधिकांश प्रावधानो को बनाये रखा गया है, नये अपराधो को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है।
थाना बैकुंठपुर और थाना अजाक का संयुक्त कार्यक्रम मानस भवन बैकुंठपुर में किया गया, जिसमे मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय विधायक बैकुंठपुर भईयालाल राजवाड़े, कलेक्टर कोरिया श्री विनय लंगेह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर समेत अनेक अधिकारीगण -कर्मचारीगण, कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं थाना पटना, चरचा, सोनहत में थाना प्रभारियों एवं चौकी बचरापोड़ी एवं रामगढ़ में चौकी प्रभारियों ने कार्यक्रम आयोजित किया।