छत्तीसगढ़

छोटी-सी बात पर नाराज प्रेमी ने गला दबाकर ले ली जान, अब उम्रकैद की मिली सजा

Angry lover committed suicide by strangulation over a small issue, now sentenced to life imprisonment

रायपुर। फुफेरी बहन की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग के चलते यह घटना दो साल पहले हुई थी। घटना के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपित ने शव को डबरी में फेंक दिया था। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी शिनाख्त की। अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल साहू ने बताया कि मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम टेकारी निवासी मुकेश वर्मा (24) का प्रेम-प्रसंग ग्राम अकोली थाना धरसींवा निवासी काजल वर्मा के साथ चल रहा था। 15 अगस्त 2022 की शाम 4.30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 04 एनपी 2158 में वह काजल को लेकर अपने गांव टेकारी जा रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर शाम 6.30 बजे ग्राम अड़सेना खल्लारी मंदिर के पास उसने काजल की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पास की डबरी में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने घटना के बाद मृतका की शिनाख्त कर संदेह के आधार पर मुकेश को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद खरोरा पुलिस ने नौ नवंबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाधर साय यादव ने पुलिस की केस डायरी और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।

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