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इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत, परिवादी को आठ लाख देने के आदेश

Patient died due to negligence in treatment, order to give eight lakh rupees to the complainant

मुरैना । मध्यप्रदेश के मुरैना में जिला न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की न्यायपीठ ने समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इलाज नहीं देने एवं एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाए जाने से एक मरीज की मौत के मामले में ग्वालियर के एक अस्पताल को मरीज के परिवार को आठ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुरैना के एक व्यवसायी वासुदेव प्रसाद गुप्ता को पेट दर्द उल्टी की शिकायत पर ग्वालियर के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराकर जांच कराई गई। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको हर्निया की शिकायत है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज के दौरान पेट में संक्रमण रोकने के लिए जो इंजेक्शन अस्पताल के मेडिकल स्टोर्स से लगाए गए वह एक्सपायरी डेट के पाए गए और लगातार 5 दिन तक यह इंजेक्शन लगाए गए जिससे मरीज के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होते हुए स्वास्थ्य और बिगड़ गया। इन तथ्यों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल के बिलों से स्पष्ट दर्शित हुई।

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