छत्तीसगढ़

अवैध कॉलोनी एवं प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर तत्काल लगाएं रोक : राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा

Immediately stop the registry of illegal colonies and plotting: Revenue Minister Shri Tank Ram Verma

जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल पर हो बेहतर कार्य

राजस्व के लंबित सभी प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश

अवैध शराब बिक्री, सट्टा एवं नशाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की

रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार भाटापारा में जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल, कलेक्टर श्री चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, डीएफओ श्री मयंक अग्रवाल उपस्थित रहे। श्री वर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। लगभग साढ़े 3 घंटे चली इस बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे अवैध कॉलोनी निर्माण एवं उसके प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। श्री वर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व के सभी लंबित प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने को कहा। श्री वर्मा ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल हमारी पहली प्राथमिकता है। श्री वर्मा ने जिले में स्वास्थ्य सुविधा दुरूस्त करने के लिए सीएचएमओ एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिए। श्री वर्मा ने अवैध शराब विक्रय, सट्टा एवं नशाखोरी पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए। उन्होंने लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कलेक्टर चंदन कुमार ने मंत्री को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में कार्ययोजना बनाकर राजस्व के लंबित प्रकरणों का निराकारण किया जाएगा। इसी तरह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने भी आश्वस्त किया की अवैध शराब बिक्री, सट्टा एवं नशाखोरी पर पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर बीसी एक्का द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बैठक में सहायक कलेक्टर नम्रता चौबे, एसडीएम रोमा श्रीवास्तव, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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